नई दिल्ली। इंडियॉज मोसट वांटेड से बेहद चर्चा में आए पूर्व टीवी एंकर और निर्माता सुहैब इलियासी को आखिरकार आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी पत्नी की हत्या के मामले में बरी कर दिया। दरअसल न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और विनोद गोयल की पीठ ने इलियासी की अपील को मंजूर कर लिया।
गौरतलब है कि इलियासी ने पत्नी अंजू की 18 साल पहले हुई हत्या के मामले में अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा, ”अपील मंजूर की जाती है। फैसला सुनाये जाने के समय मौजूद इलियासी की बेटी आलिया ने खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें हमेशा अपने पिता पर भरोसा था।
इतना ही नही बल्कि उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मैं अभी ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूं। इन सब के दौरान हम सब इस बारे में चुप थे क्योंकि फैसला नहीं आया था। हमें काफी कुछ भुगतना पड़ा लेकिन मुझे अपने पिता पर पूर्ण विश्वास था और मैंने हमेशा उन पर भरोसा किया।
ज्ञात हो कि एक निचली अदालत ने 20 दिसंबर 2017 को इलियासी को अपनी पत्नी की हत्या करने के लिये आजीवन करावास की सजा सुनाई थी और कहा था कि उन्होंने हत्या की और इसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की। इलियासी अपराध पर आधारित कार्यक्रम ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड से सुर्खियों में आए थे।
हालांकि उच्च न्यायालय ने इलियासी को 26 अप्रैल को अंतरिम जमानत दी थी लेकिन 14 मई को राहत को बढ़ाने से मना कर दिया था। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट गये थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। जिस पर इलियासी ने कोर्ट में एक अपील दाखिल की थी।
जिसमें इलियासी ने अपने वकील राजीव मोहन के जरिए दायर अपील में दावा किया कि घटना के बाद पुलिस ने तीन महीने में कोई भी सामग्री एकत्र नहीं की और हत्या के अपराध के लिए उनपर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत नहीं था। पुलिस ने दावा किया था कि उसने जांच एजेंसी को गुमराह किया था जिससे अपराध में उसकी संलिप्तता साबित होती है।