Tuesday , April 23 2024
Breaking News

UP में शस्त्र लाइसेंस के लिए नई गाइडलाइन जारी

Share this

लखनऊ! उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शस्त्र लाइसेंस बनवाने पर लगी रोक हटा दी है. साथ ही शस्त्र लाइसेंस के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की गई है.शासन की ओर से जिला मजिस्ट्रेट को आयुध नियमावली-2016 के प्रावधानों के अनुसार नए शस्त्र लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. नए नियमों में हर्ष फायरिंग करने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है. साल भर में शस्त्र लाइसेंस धारक एक समय में 100 कारतूस और एक वर्ष में अधिकतम 200 कारतूस खरीद सकता है. अब शस्त्र लाइसेंस के आवेदकों से फायरिंग कराकर उनका टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा.

अपराध पीड़ित, वरासतन, व्यापारी-उद्यमी, बैंक-संस्थागत-वित्तीय संस्थाएं, विभिन्न विभागों के प्रवर्तन कार्य में लगे कर्मचारी, सैनिक-अर्द्धसैनिक बल-पुलिस बल के कर्मचारी के अलावा सांसद, विधायक और निशानेबाजों को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है.

Share this
Translate »