उनके मुताबिक, इससे कारोबार करने को सहज बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी. विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि इससे कंपनियों के पास सरकार की पूर्वानुमति के बगैर 300 कर्मचारियों की छंटनी का अधिकार होगा. यह सीमा पहले 100 कर्मियों की थी.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने विधेयक को उद्धत करते हुए कहा कि संशोधन का लक्ष्य राज्य में कारोबार के लिए सकारात्मक माहौल पैदा करना है. नये कानून के मुताबिक, जिन कर्मियों की छंटनी की जायेगी, उन्हें अब 15 दिन की बजाय 60 दिन का वेतन देना होगा.
राष्ट्रपति ने मोटर वाहन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 को भी अपनी संस्तुति दे दी. इससे राज्य परिवहन को किसी भी वाहन को किसी भी मार्ग पर किसी भी परमिट के साथ चलाने की छूट मिल जायेगी.