नई दिल्ली। देश में ट्रेन रोककर अपनी नेता गिरी चमकाने वालों के लिए एक बुरी खबर है दरअसल अगर अब किसी ने ट्रेन रोककर नेता गिरी चमकाई तो उसके नेता बनने के ही सारे रास्ते बंद हो जाने तय हैं। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे अब ट्रेन रोकनेवालों पर रेलवे एक्ट 174 के तहत कड़ी कार्रवाई करेगा। जिससे वे आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने शनिवार को पटना स्थित रेलवे के महेंद्रू स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पूर्व मध्य रेलवे में इस एक्ट को अबतक कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा था। इस कारण यहां ट्रेन रोकने की घटनाएं कुछ ज्यादा होती हैं। इस एक्ट को कड़ाई से लागू कर मुंबई रेलवे ने ट्रेन रोके जाने की घटना पर पूरी तरह रोक लगा दी है। बताया कि ऐसे लोगों की पहचान के लिए आरपीएफ को उनकी विडियोग्राफी कराने का भी निर्देश दिया गया है।
चुनाव आयोग ने 174 के तहत दोषी पाए गए लोगों को आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगायी है। रेलवे एक्ट के 174 में आईपीसी की तरह लंबी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। मात्र विडियोग्राफी से पहचान होने पर ही उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेस वार्ता में आरपीएफ के आईजी रवींद्र वर्मा, डीआईजी एसएन चौधरी, सीनियर डीएससी आशीष मिश्रा, बिनोद कुमार, सीपीआरओ राजेश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे।
इसके साथ ही डीजी ने बताया कि आरपीएफ और आरपीएसएफ के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा 19 दिसंबर से शुरू होगी। आवेदकों को ऑनलाइन रौल नंबर 16 नवंबर को आवंटित हो जाएगा। छह अलग-अलग रेलवे जोन में बांटकर यह परीक्षा होगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे यह परीक्षा कराएगी।