नई दिल्ली! विमान यात्रियों को नये साल पर उड़ान के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी का तोहफा मिल सकता है. संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने आज यहाँ संवाददाताओं को बताया कि उड़ान के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी के नियमों के प्रारूप को संचार विभाग ने अपनी ओर से अंतिम रूप दे दिया है. अभी इसे विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है. उन्होंने बताया कि विधि मंत्रालय के सुझावों तथा संशोधनों के साथ 10 दिन में प्रारूप के वापस आने की संभावना है.
सिन्हा ने बताया कि अगले साल के आरंभ में नियमों को अंतिम रूप देकर अधिसूचित करने की उम्मीद है. उल्लेखनीय है कि दुनिया के कई देशों में उड़ान के दौरान विमान में इंटरनेट सेवा की अनुमति है, लेकिन भारतीय वायु क्षेत्र में किसी भी स्वदेशी या विदेशी विमान सेवा कंपनी की उड़ान में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की अनुमति नहीं है.
पिछले करीब दो साल के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप गृह मंत्रालय ने इसके लिए अनुमति दी है, लेकिन जब तक नियम अधिसूचित नहीं होते सेवा शुरू नहीं हो पायेगी. इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से सभी एहतियाती कदम उठाये गये हैं जिनमें सर्वर भारत में रखने जैसी शर्त शामिल है. नियमों के अधिसूचित होने के बाद दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा.