नई दिल्ली! नई पेंशन योजना के अंतर्गत कवर हो रहे उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. एक अप्रैल 2019 से राज्य सरकार अथवा संबंधित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते का 14 फीसदी अंशदान इस योजना में किया जाएगा. अब तक यह अंशदान 10 फीसदी है.
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नियोक्ता के अंशदान में संशोधन संबंधी शासनादेश बुधवार को अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने जारी किया. जिसमें जिक्र किया है कि भारत सरकार की अधिसूचना 31 जनवरी 2019 में यह व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारी का मासिक अंशदान उसके वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी होगा और केंद्र सरकार का मासिक अंशदान 01 अप्रैल 2019 से वेतन और महंगाई भत्ते का 14 फीसदी होगा.
केंद्र सरकार की इस अधिसूचना के क्रम में राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि नई पेंशन योजना (NPS ) के तहत कर्मचारी पहले की भांति वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी धनराशि अंशदान करेगा. एक अप्रैल 2019 से राज्य सरकार अथवा संबंधित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14 फीसदी के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जाएगा. अब तक नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के अंशदान के बराबर ही है. यह आदेश सरकारी कर्मचारियों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं और सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू होगा.