नई दिल्ली – कोरोना वायरस ने लोगों का काम ठप करवा दिया है। इस बीमारी के बीच लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अब व्यापारियों ने भी कोरोना और मंदी का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण पूरा भारत 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन है। लॉकडाउन की खबर मिलते ही लोगों ने घबराहट में आकर अपने घरों का सामान खरीदकर भरना शुरू कर दिया, ताकि लॉकडाउन के दिनों में उन्हें कोई परेशानी न आये। इस मौके का फायदा उठाकर कई जगह पर दुकानदार ने लोगों से मुंह मांगे पैसे वसूलें हैं। अगर आप भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं तो घर बैठे सरकार को इस बारे में शिकायत कर सकते हैं।
ऐसे करनी होगी सरकार को शिकायत
1. कंज्यूमर मामले की शिकायत consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकता है।
2. कंज्यूमर टोल फ्री नंबर 14404 या फिर 1800-11-4000 पर फोन करके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
3. कंज्यूमर 8130009809 नंबर पर एसएमएस भेजकर भी शिकायत कर कर सकते हैं।
एसएमएस मिलने के बाद कंज्यूमर को फोन किया जाएगा और उसकी शिकायत दर्ज की
जाएगी।
.क्या हैं आपके अधिकार
– सुरक्षा का अधिकार: अगर कोई वस्तु या सेवा कंज्यूमर के जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है, तो उसके खिलाफ सुरक्षा पाने का अधिकार है।
– सूचना के अधिकार: कंज्यूमर को वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है।
– चुनने का अधिकार: कंज्यूमर को वस्तुओं और सेवाओं को चुनने का पूरा अधिकार है।
अगर कोई दुकानदार सामानों की कालाबाजारी कर मनमानी कीमत वसूलता है तो इसको लेकर सरकार भी सख्त कार्रवाई के मूड में है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक सरकार की ऐसे लोगों पर नजर है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी।