नई दिल्ली. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी प्राइवेट क्लीनिकों को खोलने की इजाजत देने का निर्देश देने का निर्देश दिया है. साथ ही, चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं. केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है.
अजय भल्ला ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक का हवाला देते हुए कहा है कि कुछ राज्यों द्वारा चिकित्सा पेशेवरों के आवागमन तथा उनकी गतिविधियों पर पाबंदियों का मुद्दा उठाया गया था. कैबिनेट सचिव ने इसका संज्ञान लेते हुए राज्यों से इस बारे में जरूरी कदम उठाने को कहा था.
कैबिनेट सचिव के आदेश के मद्देनजर लिखे गये इस पत्र में राज्यों से कहा है कि लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों और उनकी जान बचाने के लिए चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए. चिकित्सा पेशेवरों पर लगायी जाने वाली पाबंदी से कोरोना महामारी के खिलाफ चलाया जा रहा चिकित्सा अभियान प्रभावित हो सकता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.
पत्र में कहा गया है कि डाक्टरों, नर्सों, अर्द्धचिकित्सकों, सफाईकर्मियों और एंबुलेंस का सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है, जिससे की सभी रोगियों तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचायी जा सके. राज्यों से कहा है गया कि वे चिकित्सा पेशेवरों के एक से दूसरे राज्य में आवागमन की भी अनुमति दे सकते हैं.
साथ ही यह भी जोर देकर कहा गया है कि निजी क्लिनिकों, नर्सिंग होम और प्रयोगशालाओं को खोलने की अनुमति दी जाये और उनमें काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के आने जाने पर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए. इससे आपात स्थिति में आने वाले गैर कोरोना मरीजों को भी आसानी से उपचार मिल सकेगा.