लखनऊ. लॉकडाउन-5 के लिए यूपी सरकार ने रविवार 31 मई को गाइडलाइंस जारी कर दी है. इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे. शॉपिंग मॉल्स और होटल-रेस्तरां भी खोले जा सकेंगे. जुलाई में स्कूल और कॉलेज केंद्र के निर्देशों के आधार पर खोलना प्रस्तावित है. यूपी में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा.
उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इसका एलान किया. उन्होंने कहा कि एक केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा. दो केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी.
यह हैं निर्णय की मुख्य बातें
– यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे.
– थोक सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेंगी.
– फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे.
– सैलून खुलेंगे, लेकिन कर्मचारी फेस मास्क लगाएंगे.
– सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे.
– बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.
– बारात घर में 30 से ज्यादा लोग न हों.
– बारात घर में हथियार ले जाने पर पाबंदी.
– हवाई फायरिंग करने पर कार्रवाई होगी.
– दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं.
– थ्री व्हीलर में जितनी सीट उतने सवारी बैठ सकते हैं.
– बस में जितनी सीट उतनी सवारी बैठ सकती है.
– सभी तरह के पार्कोंं में सुबह और शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सैर की अनुमति होगी.
– माल वाहक वाहन के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
– नोएडा गाजियाबाद में आवागमन का फैसला जि़ला प्रशासन तय करेगा.
– सुपर मार्केट खोलने की अनुमति दे दी गई है.
– मिठाई की दुकानों में बिठाकर खिलाया नहीं जा सकता.
– यूपी के अंदर रोडवेज़ की बसें चलाई जाएंगी.
– अपनी गाडिय़ों से चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना ही होगा.
– खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी.
– अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ विदेशी देशों में फॉ देशों की संधि के मुताबिक आवागमन अनुमन्य होगा.
– नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल हेल्थ डिपार्टमेंट की अनुमति के बाद इमरजेंसी सेवाओं को खोल सकेंगे.