सीतापुर. समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा सोमवार को जिला कारागार से रिहा कर दी गर्इं. रामपुर शहर की विधायक ताजीन अपने बेटे और पति के साथ इस साल 26 फरवरी से यहां की जेल में बंद थीं. उनके खिलाफ शत्रु संपत्ति समेत 34 मामलों में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने अब सभी मामलों में उनकी जमानत मंजूर कर ली है. हालांकि उनके पति आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को अभी जेल में ही रहना होगा.
ताजीन फातिमा अपने पति व छोटे बेटे के साथ जेल में 298 दिन रहीं. बुजुर्ग विधायक जेल के महिला बैरक में थीं. जेल प्रशासन ने काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन्हें देर शाम को रिहा कर दिया गया. 70 वर्षीय विधायक की रिहाई पर उनकी बहन तनवीर फातिमा और बड़े बेटे अदीब आजम व बहू सिदरा के साथ दोनों पोतयिां भी सीतापुर आई थीं. हालांकि इस दौरान परिवारजन ने मीडिया से कोई बात नहीं की.
फातिमा की रिहाई पर गाजियाबाद के एमएलसी आशु मलिक भी जिला कारागार पहुंचे. जेल अधीक्षक डीसी मिश्र ने बताया कि कोर्ट से जमानत का आदेश मिलने के बाद प्रक्रिया पूरी की गई और डॉ. ताजीन को रिहा कर दिया गया.
उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. वह कॉलेज में प्रोफेसर थीं. 60 साल तक उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा, लेकिन उसके बाद उन पर दर्जनों मुकदमें लाद दिए गए. उन्होंने कहा कि जेल में मुझे कोई सुविधा नहीं मिलती थी. जैसे आम कैदी रहते थे, उसी तरह खाना, पीना, रहन-सहन सामान्य कैदियों की तरह था. मैं 10 महीनों बाद जेल से रिहा हुई हूं, इसका पूरा श्रेय मैं न्यायपालिका को देती हूं, न्यायपालिका ने मेरे साथ इंसाफ किया.
वह पति सांसद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 26 फवरी से जेल में बंद थीं. विधायक के खिलाफ कुल 34 मुकदमे दर्ज हैं. 32 मुकदमों में पहले ही जमानत मंजूर हो गई थी. अब जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति को कब्जाने और धोखाधड़ी कर रामपुर पब्लिक स्कूल के लिए एनओसी लेने के मामले में भी जमानत मिल गई है. उनके पति आजम खान के खिलाफ 85 मामले सक्रिय हैं, जिनमें 73 में चार्जशीट लग चुकी है और 12 की विवेचना चल रही है. उनकी 13 मामलों में जमानत होना बाकी है, जबकि उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ 44 मुकदमे दर्ज हैं. उनकी तीन मुकदमों में जमानत होना शेष है. आजम खान और उनके समर्थकों के खिलाफ पिछले साल बड़े पैमाने पर मुकदमे दर्ज हुए थे.