तिरुवनंतपुरम. केरल हाई कोर्ट ने आज ऑनलाइन रमी को स्किल से जुड़ा हुआ बताते हुए इस पर बैन लगाने को असंवैधानिक करार दे दिया. न्यायमूर्ति टीआर रवि की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि रमी जैसे पैसे के लिए खेले जाने वाले कौशल के ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाना मनमाना और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट ने सरकार के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
याचिकाकर्ताओं ने केरल सरकार के 23 फरवरी, 2021 को जारी आदेश को चुनौती दी थी. सरकार ने केरल गेमिंग अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत राज्य में ऑनलाइन रमी बैन लगा दिया था. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम के सत्यनारायण और अन्य और केआर लक्ष्मणन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था. इस फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि रमी मुख्य रूप से स्किल यानी कौशल का खेल है.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जिस खेलों में सफलता पूरी तरह से कौशल पर निर्भर है उसे जुआ नहीं माना जाएगा. इसी लिए रमी को राज्य के जुआ और गेमिंग कानूनों के तहत बैन नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में तर्क दिया कि दांव लगाकर खेले जाने वाले स्किल वाले ऑनलाइन रमी से याचिकाकर्ताओं को जो लाभ हो रहा है, वो एक व्यवसाय की तरह है. इसलिए इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत संरक्षण प्राप्त है.
बता दें कि केरल सरकार ने बैन का फैसला हाई कोर्ट के उस डायरेक्टिव के बाद लिया था जिसमें जिसमें राज्य सरकार से ऑनलाइन रमी बिजनस के खिलाफ कदम उठाने को कहा गया था. हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री तमन्ना को नोटिस जारी किया था. ये दोनों सेलिब्रिटी मोबाइल प्रीमियर लीग (रूक्करु) का विज्ञापन करते हैं. एमपीएल ऑनलाइन रमी और दूसरे ताश के खेल अपने प्लेटफॉर्म पर खिलवाती है.