मुंबई. ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर टल गई है. अब यह सुनवाई गुरुवार दोपहर को होगी. आर्यन के साथ अन्य आरोपी मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत अर्जी पर बहस पूरी की. अब एनसीबी के लिए एएसजी अनिल सिंह गुरुवार को दलीलों का जवाब देंगे. ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामला में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर शुरू की है. यहां अरबाज मर्चेंट की जमानत के लिए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने दलीलें शुरू की हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रूज शिप मामले में आर्यन खान की ओर से पूर्व एजी मुकुल रोहतगी पेश हुए. मुनमुन धमेचा के वकील काशिफ खान देशमुख ने प्रेस से कहा कि आरोपी नंबर 1, 2 और 3 की दलीलें आज खत्म हो गई हैं. आगे की दलीलों के लिए कल दोपहर तीन बजे होगी सुनवाई.
आरोपी अरबाज मर्चेंट की जमानत के लिए बहस करते हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि 3 अक्टूबर को बरामद वस्तुओं के आकलन के आधार पर, केवल खपत का आरोप लगाया गया था. अगर उस समय कोदेसाई का तर्क था कि गिरफ्तारी अवैध थी. मैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की ओर इशारा करता हूं जो कहता है कि गिरफ्तारी एक अत्यंत मजबूत उपाय है और इसका प्रयोग केवल आरोपी को एक और अपराध करने या उसे कानून से भागने से रोकने के लिए किया जाना चाहिए. यह साजिश नहीं थी, तो बाद में साजिश कैसे आई.
अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने अपनी जमानत के लिए बहस करते हुए कहा कि अर्नेश कुमार का फैसला (सुप्रीम कोर्ट द्वारा) इस तरह के मामूली अपराधों के मामलों में 7 साल से कम की सजा के साथ एक फरमान है. वे कहते हैं कि गिरफ्तारी के समय साजिश की कोई बात नहीं थी. आरोपी मुनमुन धमेचा के वकील काशिफ खान देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत के लिए बहस करते हुए कहा, मैं एक फैशन मॉडल हूं और स्टेज शो और रैंप वॉक करता हूं. मुझे अपने पेशेवर के लिए क्रूज शिप पर एक व्यक्ति द्वारा आमंत्रित किया गया था.