नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी खुशखबरी दी है. केजरीवाल सरकार ने फरवरी 2020 से नवंबर 2021 के बीच समाप्त होने वाले लर्निंग लाइसेंस की समय सीमाको अब 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है. कोविड -19 के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को दो महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. लोगों को परमानेंट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट बुक करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था. दिल्ली सरकार का यह आदेश साल के अंत तक परमिट, फिटनेस और पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित परिवहन से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों के लिए भी मान्य होगा.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग का एक बयान साझा करते हुए कहा, लोगों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए स्लॉट प्राप्त करने में दिल्ली लर्निंग लाइसेंस धारकों को आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, हमने लर्निंग लाइसेंस की वैधता अब 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है, जो 01.02. 2020 और 30.11.2O21 के बीच समाप्त हो गई थी.
बता दें कि परिवहन विभाग ने अपने फेसलेस सर्विस मॉडल के तहत ई-लर्नर लाइसेंस सुविधा शुरू की है जो एक आवेदक को घर या कार्यस्थल से ड्राइविंग टेस्ट देने की अनुमति देती है. अब दिल्ली में लर्नर लाइसेंस पाने वाले ऑनलाइन आवेदन दे कर स्लॉट बुक कर सकते हैं. आवेदकों को विभाग के किसी भी कार्यालय में आए बिना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए स्लॉट दिए जाते हैं. परीक्षण पास करने के बाद लाइसेंस आवेदकों के पते पर भेजा जाता है.