दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस सर्दी में प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए बड़ा आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार दिल्ली में 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा1
जानकारी के अनुसार सामान्यत: राष्ट्रीय राजधानी में नवंबर या दिसंबर में ट्रकों से लेकर मिनी टेम्पो तक ऐसे वाहनों के प्रवेश पर केवल 15-20 दिनों के लिए प्रतिबंध रहता है. रिपोट्र्स के अनुसार लगभग 70,000-80,000 ट्रक हर दिन दिल्ली में प्रवेश करते हैं.
बताया जा रहा है कि इस दौरान जिन वाहनों को शहर में अनुमति दी जाएगी उनमें सीएनजी से चलने वाले वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं. इसके अलावा ई-ट्रक, सब्जियां, फल, अनाज, अंडे, बर्फ, दूध और अन्य खाद्य पदार्थों जैसे आवश्यक सामान ले जाने वाले सभी ट्रक और पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाले टैंकर.
वहीं ट्रक ड्राइवरों और वाणिज्यिक वाहन संघों ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा है कि भारी वाहनों का कारोबार करने वालों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा. सीपीसीबी के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक गुरुवार को सुबह करीब साढ़े आठ बजे 131 बजे मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया.
गौरतलब है कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 और 100 को संतोषजनक, 101 और 200 को मध्यम, 201 और 300 को खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 को गंभीर माना जाता है.