दिल्ली. इनकम टैक्स विभाग ने एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर भरने करदाताओं के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल खोल दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर करदाताओं से आईटीआर भरने का अनुरोध किया है.
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए किसी भी आम व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है. वहीं ऐसे बिजनेस जिनकी ऑडिट की आवश्यकता होती है, उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है. अगर किसी आयकर दाता ने कोई स्पेसिफाइड विदेशी या घरेलू ट्रांजेक्शन की है तो वह 30 नवंबर 2022 तक आईटीआर फाइल कर सकता है
जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने इस साल टैक्स फाइलिंग सिस्टम में बहुत से बदलाव किए गए हैं. उदाहरण के लिए इस बार आयकर विभाग करदाताओं से यह भी पूछ रहा है कि क्या वह पिछले साल की ही टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स देना चाहते हैं या फिर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं.
वहीं ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फार्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्य इनकम प्रूफ होने चाहिए. यही नहीं आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है और आपकी ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए.