नई दिल्ली! कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बुरी खबर आ सकती है. संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को अपना चुनाव चिंह, पंजा बदलना पड़ जाए. भारतीय चुनाव आयोग, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह, हाथ का पंजा रद्द कर सकता है. दरअसल, चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अश्वनी उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल कर मांग की है कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिंह रद्द किया जाए क्योंकि वह मानव शरीर का अंग है, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता का उलंघन है.
चुनाव आयोग मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को 3 बजे करेगा. सूत्रों से मिली खबर में बताया गया है कि इस मामले की सुनवाई उप चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण कुमार करेंगे. इसी साल जनवरी में बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग से पंजे के निशान वाले चुनाव चिन्ह को रद्द किए जाने की मांग की थी. 6 पेज की अपनी याचिका में उपाध्याय ने कहा है कि यह प्रतीक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लघंन हैं और इससे चुनाव के आचार संहिता का भी उल्लघंन होता है. अपनी इन मांगो के साथ उपाध्याय मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत से और पोल पैनल के कानूनी सलाहकारों से भी मुलाकात की थी. उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि कांग्रेस अपने चुनाव चिन्ह का दुरुपयोग कैपेंनिग खत्म होने के बाद भी करती है. यहां तक कि चुनाव के दिन भी उम्मीदवार, पार्टी समर्थक और चुनाव एजेंट चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा का उपयोग इशारों में करते हैं. पोलिंग बूथ पर भी जहां किसी तरह के इशारे या प्रचार प्रसार की मनाही होती है वहीं भी इशारों-इशारों में पार्टी का प्रचार किया जाता है.