इस्लामाबाद! जासूसी के जुर्म में मौत की सजा काट रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) के समक्ष 17 जुलाई तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकता है. मीडिया की रिपोर्ट में आज यह जानकारी दी गई. पाकिस्तान का यह हलफनामा भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय अदालत में 17 अप्रैल को दाखिल किए गए नए वाद के जवाब में होगा. डॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को एक या दो दिन में भारत के हलफनामे की प्रति मिल जाएगी. अटॉर्नी जनरल का कार्यालय इस मामले को देख रहा है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि खावर कुरैशी जिन्होंने प्रारंभिक तौर पर पाकिस्तान की पैरवी की थी वहीं इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं. गौरतलब है कि भारतीय नागरिक जाधव को आतंकवाद और जासूसी के जुर्म में पाकिस्तान की सैन्य अदालत से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भारत ने पिछले साल मई में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत की शरण ली थी. जिसके बाद आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई को मामले का निर्णय होने तक पाकिस्तान को सजा पर अमल न करने को कहा था.