नई दिल्ली। सुपीम कोर्ट की तरफ से शुक्रवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दाऊद की बहन हसीना पारकर और मां अमीना बी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि दाऊद की मुंबई की करोड़ों की संपत्ति जब्त होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दाऊद की बहन की उस याचिक को खारिज करते हुए दिया है जिसमें संपत्तियों की जब्ती का विरोध किया गया था।
ज्ञात हो कि शुक्रवार को जस्टिस आर के अग्रवाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुंबई में संपत्तियों के अटैचमेंट के खिलाफ दाऊद के परिवार वालों की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को यह आदेश दिया गया है कि डॉन की संपत्तियों को जब्त किया जाए।
गौरतलब है कि दाऊद की ज्यादातर संपत्तियां मुंबई में है। वहीं इसमें से दो संपत्ति दाऊद की मां अमीना के नाम और 5 हसीना के नाम है। हालांकि, कोर्ट द्वारा इन दोनों की अर्जी खारिज हो चुकी है। वहीं अब इन दोनों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि दाऊद की बहन और मां अमीना ने दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है।
दरअसल माफिया डॉन दाऊद 1993 के मुंबई बम धमाकों का भी मास्टरमाइंड है। मैच फिक्सिंग और धमकी देकर रकम ऐंठने जैसे अपराधों से डॉन बने दाऊद की ना सिर्फ ब्रिटेन बल्कि भारत, यूएई, स्पेन, मोरक्को, टर्की, सायप्रस और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी अपार अचल संपत्ति है।
वैसे तो दाऊद इब्रहिम के खिलाफ ये कार्रवाई 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद शुरु की गई थी। जिस पर केंद्र सरकार ने कहा था कि दाऊद के सभी सबंधी SAFEMA (he Smugglers And Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture Of Property) एक्ट के तहत आते हैं। जिसके तहत उनकी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है। क्योंकि ये सभी संपति स्मलिंग के जरिए अर्जित की गई थी।