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प्राइवेट कर्मचारियों को रीइंबर्समेंट पर नहीं लगेगा GST

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नई दिल्ली! प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. सरकार ने साफ कर दिया है कि रिम्बर्समेंट पर सीधे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. इस मामले में वित्त मंत्रालय ने सफाई जारी की है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी और एम्पलॉयर के बीच हुए सैलरी एग्रीमेंट में अगर रिम्बर्समेंट का हिस्सा है तो जीएसटी नहीं लगेगा.

हाल में ही केरल में ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कैंटीन के मामले में रेम्बर्समेंट पर जीएसटी लगाने को कहा था जिसके बाद रिम्बर्समेंट पर जीएसटी लगाने को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था.

दरअसल पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थीं कि देशभर की कंपनियां अपने कर्मचारियों के सैलरी पैकेज में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही हैं क्योंकि अब कर्मचारी की सैलरी का ब्रेकअप कंपनियों पर भारी पड़ेगा. बताया जा रहा था कि हाउस रेंट, मोबाइल और टेलीफोन बिल, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल बिल, ट्रांस्पोर्टेशन जैसे सैलरी का ब्रेकअप जीएसटी के दायरे में आ सकता है.

बता दें कि हाल ही में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग(AAR) ने फैसला किया था कि कर्मचारियों के कैंटीन चार्जेज भी GST के दायरे में है. पहले भी इसे टैक्स बचाने के लिए प्रयोग किया जा रहा था जिसके बाद ये फैसला हुआ था. अगर रीइंबर्समेंट को जीएसटी के दायरे में लाया जाता तो इससे लोगों के सैलरी पैकेज पर भी असर पड़ सकता था.

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