Thursday , April 25 2024
Breaking News

केजरीवाल से HC ने सख़्त लहजे में कहा- किसी के घर या दफ्तर में धरना नहीं दे सकते

Share this

नई दिल्ली। दिल्ली में अपनी मांगे लेकर पिछले 8 दिनों से उपराज्यपाल के दफ्तर में धरने पर बैठे आप नेताओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी के घर या दफ्तर में धरना नहीं दिया जा सकता। केजरीवाल को इस धरने की अनुमति किसने दी है, क्या इसके लिए एलजी से इजाजत ले ली गई है? वहीं दिल्ली में भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट से अपील की है कि वो केजरीवाल का धरना खत्म करने के निर्देश दे।

गौरतलब है कि केजरीवाल और उनके धरने के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले दिनों याचिका लगाई गई थी। इसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि मुख्यमंत्री के धरने पर बैठने से राजधानी में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है और कोर्ट जनता के हित में निर्णय देते हुए इस धरने को खत्म करने के आदेश दे। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार का दिन तय किया था।

वहीं कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल के धरने को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने कोर्ट ने कहा कि आईएएस अफसरों ने कल ही माना है कि वो बैठकों में शामिल नहीं हो रहे। इस पर कोर्ट ने पूछा कि मुद्दा यह है कि आप धरने पर बैठे हैं। किसने इस तरह धरना देने की कि इजाजत दी है? इस पर वकील ने कहा कि यह व्यक्तिगत निर्णय है। कोर्ट ने दोबारा पूछा कि इसका अधिकार किसने दिया? वकील से कोर्ट ने कहा कि इसे हड़ताल नहीं कहा जा सकता। आप इस तरह किसी के घर या दफ्तर में नहीं जा सकते और ना ही हड़ताल कर सकते हो।

Share this
Translate »