प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सभी जिला अदालतें 22 मई से खोलने का आदेश जारी कर दिया है.
कोरोना वायरस की महामारी के चलते पूरे देश में करीब दो महीने लॉकडाउन चल रहा है. हालांकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में काफी सारी आर्थिक और व्यवसायिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दे दी है. इसके बाद राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से फैसले ले रही हैं.
होगी खास मामलों की सुनवाई
उत्तर प्रदेश में करीब दो महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी जिला कोर्ट खोलने का आदेश जारी किया गया है लेकिन इस दौरान सभी मामलों के बजाए कुछ खास मामलों की सुनवाई होगी. इस दौरान कोर्ट में पेंडिंग बेल और फ्रेश बेल के साथ अंतिरम जमानत के मामलों की सुनवाई हो सकेगी. इसके अलावा जिन मामलों में पहले लॉकडाउन से ही बहस को चुकी है, उनको लेकर फैसला किया जा सकता है जबकि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत मामलों का भी निपटारा हो सकेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट सुबह 6.30 से दोपहर 1.30 बजे तक खुलेंगे.
रखना होगा ये ध्यान
उत्तर प्रदेश में सभी जिला कोर्ट 22 मई से खुल जाएंगे लेकिन इस दौरान सभी जिला जज को सुनिश्चित करना होगा कि कैंपस में सैनिटाइजेशन के अलावा साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखा जाए. इस दौरान वह जिलाधिकारी के अलावा सीएमओ और सीएसएस के साथ अन्य सरकारी संस्थाओं की मदद ले सकते हैं. वहीं इस दौरान कोर्ट कैंपस में आने वालों की थर्मल स्कैनिंग करना जरूरी है. सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने का भी आदेश हाईकोर्ट ने दिया हैं. हालांकि इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई हो सकेगी.
यूपी में जारी है कोरोना का कहर
जबकि पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफा हो रहा है. प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 269 नए मामले सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि इस समय पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के 1,955 एक्टिव केस हैं जबकि 2,918 लोग स्वस्थ हो कर घर जा चुके हैं. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोरोना से 123 लोगों की मौत हो चुकी है.