नई दिल्ली। एक तरफ तेज रफ्तार की बलिहारी लोगों की जिन्दगी पर पड़ रही है अक्सर भारी लेकिन बावजूद इसके सरकार की वाहन चालकों को शहरी सीमा में भी 70 की रफ्तार तक वाहन चलाने की छूट देने की तैयारी में है। क्योंकि अगर आप शहरी इलाके में 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाते हैं तो अब पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इससे पहले शहरी इलाकों में गाड़ी की रफ्तार 60 किमी प्रति घंटा ही थी। टू–वीलर्स के लिए सरकार ने 50 किमी प्रति घंटा तक करने का आदेश दिया है। हालांकि राज्य सरकारों और प्रशासन के पास यह अधिकार है कि सुरक्षा को देखते हुए गति सीमा को घटाने का आदेश दे सकता है।
अलग–अलग श्रेणी के वाहनों की गति को तय करने का काम पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय देखता था। फिलहाल स्थानीय प्रशासनों ने वाहनों की गति सीमा को 40 से 50 किमी प्रति घंटा तक तय किया हुआ है। लेकिन अब अगर गाड़ी की स्पीड 5% ज्यादा होगी तो ऐसे वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसको लेकर केंद्र जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है।
वहीं जानकार लोगों का मानना है कि आज के दौर में वैसे ही वाहनों की इसी रफ्तार के चलते जब-तब बेहद खौफनाक और दर्दनाक हादसों का होना जारी है इसको देखते रफ्तार के मामले में ऐसा निर्णय लिया जाना संभवतः “आ बैल मुझे मार वाला” सिद्ध हो सकता है।