नई दिल्ली! अंतरराज्यीय माल परिवहन के लिए ई वे बिल प्रणाली की सफलता को देखते हुये आंध्रप्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में राज्य के भीतर माल परिवहन के लिए इसको 15 अप्रैल से लागू किया जायेगा. जीएसटी परिषद के निर्णयानुसार एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सामान की आवाजाही के लिए एक अप्रैल से ई-वे बिल प्रणाली की शुरूआत की गई थी और उसी दिन कर्नाटक में राज्य की सीमा के भीतर माल परिवहन के लिए भी ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई.
योजना की शुरूआत होने के बाद से ई-वे बिल सफलतापूर्वक निकाले जा रहे हैं और कल तक 63 लाख से अधिक ई-वे बिल जेनरेट किये जा चुके हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस सफलता को देखते हुये अब 15 अप्रैल से आंध्रप्रदेश,गुजरात, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में राज्य की सीमा के भीतर माल परिवहन के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू की जायेगी. इससे राष्ट्रीय स्तर पर एकल ई-वे बिल प्रणाली को लागू करने में सहायता मिलेगी. संबंधित राज्यों में उद्यमी,व्यापारी और ट्रांसपोटर ई-बे बिल पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं.