इलाहाबाद। आज कोर्ट द्वारा दिये गये एक बड़े और अहम फैसले से 94 हजार शिक्षकों की भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर दाखिल राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए भर्ती पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और सभी भर्ती प्रक्रियाओं को 2 महीने में पूरा करने का आदेश भी दिया है।
गौरतलब है कि इस आदेश के बाद 32022 अनुदेशक, 29334 गणित और विज्ञान शिक्षक 16448 बेसिक शिक्षक जबकि 12460 बेसिक शिक्षक और 4000 उर्दू शिक्षकों सहित 94 हजार से ज्यादा शिक्षकों का भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अपील के तथ्यों के अनुसार सरकार ने 23 मार्च, 2017 को समीक्षा के नाम पर सभी भर्ती प्रक्रिया रोक दी थी।
ज्ञात हो कि इन भर्तियों को शुरू करने को लेकर बीते दिनों बीटीसी अभ्यर्थियों ने लखनऊ में प्रदर्शन भी किया था और शिक्षा राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल के घर का घेराव भी किया। इस पर अनुपमा जायसवाल ने इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करवाई। मुख्यमंत्री ने इस पर जल्द आदेश जारी करने के निर्देश दिए थे।