Saturday , April 20 2024
Breaking News

कोर्ट का आदेश- मुर्गा मंडी में नहीं कटेंगे मुर्गे

Share this

नई दिल्ली। नॉनवेज के शौकीनों के लिए दिन ब दिन दिक्कतें बढ़ती ही जा ही हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक आदेश के चलते काफी दिनों तक नॉनवेज के शौकीन कबाब खाने से महरूम रहे थे कि अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक आदेश जारी कर नई दिक्कत पैदा कर दी है।

गौरतलब है कि  दिल्ली हाई कोर्ट ने गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गा काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि गाजीपुर मुर्गा मंडी में सिर्फ मुर्गा बेचने की ही अनुमति है मुर्गा काटने की नहीं। हाई कोर्ट ने सरकार और अन्य संबंधित विभाग को एक हफ्ते के अंदर आदेश का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा कि मंडी में नियमों की अनदेखी कर मुर्गा काटा जाता है। समिति ने 24 अप्रैल को ही मंडी में मुर्गा काटने पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

दरअसल एनिमल राइट पर काम करने वाली गौरी मुलेखी ने हाई कोर्ट पर गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गा कटने के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल किया था। जिस पर हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गाजीपुर मुर्गा मंडी में अवैध रूप से मुर्गा की कटाई होती है। जिससे वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। हालांकि मंडी का संचालन दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार को हाई कोर्ट ने मुर्गा काटने के लिए सही जगह का पहचान कर रिपोर्ट देने को है।

Share this
Translate »