नई दिल्ली। वक्त के साथ दौर बदला और बदल गये तौर तरीके लेकिन कुछ लोग हैं कि अब भी वक्त और दौर से कुछ भी नही सीखे। क्योंकि अब आप कई मौकों पर सीसीटीवी फुटेज के चलते पहले की तरह गवाह के अभाव में बच नही सकते हैं। जिसकी बानगी है दिल्ली के हयात होटल में दबंगई दिखाने वाले आशीष पांडे का मामला। आज तमाम दलीलों के बावजूद भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें फिलहाल जेल भेज दिया गया।
गौरतलब है कि एक पांच सितारा होटल के बाहर खुलेआम पिस्तौल लहराने वाले आशीष पांडे को एक दिन की रिमांड के बाद दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। यहां आशीष के वकील ने जमानत याचिका दाखिल की जिस पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। एक दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने आशीष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
ज्ञात हो कि पांच दिन की आंख-मिचौली के बाद गुरुवार को पटियाला हाउस अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। आरोपी की तरफ से अदालत में याचिका दायर कर आत्मसमर्पण की इच्छा जाहिर की गई थी। इसके बाद न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति में आरके पुरम थाना पुलिस ने आरोपी आशीष पांडे को हिरासत में ले लिया था। पुलिस की मांग पर अदालत ने आशीष पांडे को 24 घंटे की रिमांड पर सौंप दिया था।
पटियाला हाउस स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नीतू शर्मा की अदालत में दिल्ली पुलिस की तरफ से आरोपी आशीष पांडे को चार दिन की रिमांड पर देने की मांग की गई लेकिन अदालत ने आरोपी पांडे को महज एक दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपी से पिस्तौल के लाइसेंस को लेकर पूछताछ व अन्य तथ्यों को जुटाने के लिए एक दिन का समय पर्याप्त है।