नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए बड़ी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि आखिर क्यों अभी तक बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा छिप रही है और सरकार उनके बारे में नहीं जानती है। कोर्ट ने आगे कहा कि उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बावजूद सरकार उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रही।
इतना ही नही बल्कि इससे पहले, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की पटियाल जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एमबी लोकुर, न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने ये फैसला लिया।
वहीं 20 सितंबर के बाद से जो भी सीबीआई आफिसर्स इस केस की जांच कर रहे थे उनकी सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मांगी है। पांच दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को बिहार से बाहर शिफ्ट ना करने पर सीबीआई और बिहार सरकार पर सवाल उठाया था।
ज्ञात हो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को सीबीआई ने बीते 10 अक्टूबर को रातों-रात मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था। सीबीआई का कहना था कि ब्रजेश ठाकुर जब मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में था तक तक केस की जांच करने में दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से उसे भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया है।