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1984 सिख विरोधी दंगे: हत्या के एक मामले में आखिरकार, दो आरोपी हुए दोषी करार

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नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में बुधवार को दो आरोपियों को दोषी ठहराया। जिनकी सजा का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा।

गौरतलब है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडेय ने दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रहने वाले हरदेव सिंह और अवतार सिंह की हत्या के मामले में नरेश सहरावत और यशपाल सिंह को दोषी माना है। और ऐसा तय माना जा रहा है कि गुरूवार को उनकी सजा का एलान कर दिया जाएगा।

दरअसल उक्त दंगों में मृतक हरदेव सिंह के भाई संतोष सिंह की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले को 1994 में बंद कर दिया था, किंतु दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस मामले की फिर से जांच की और उसे अंजाम तक पहुंचाया।

ज्ञात हो कि अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या (302) हत्या का प्रयास (307) डकैती (395) के अलावा 324, 452 और 436 समेत अन्य धाराओं में दोषी माना है। अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इन धाराओं को देखते हुए दोषियों को मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है।

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