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चुनाव आयोग का निर्देश, 24 घंटे में प्रत्याशियों का सारा हलफनामा अपलोड हो

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नई दिल्ली! लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीति में सियासी माहौल काफी गर्मा गया है. जनता को लुभाने में पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है. चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल होने के 24 घंटे के भीतर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए है.

चुनाव आयोग ने सख्ती से कहा है कि अगर प्रत्याशी 24 घंटे के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को जारी निर्देश में कहा है कि हर प्रत्याशी का नामांकन पत्र दखिल होने के बाद निर्वाचन अधिकारी को उसके हलफनामे सहित अन्य दस्तावेज जल्द से जल्द वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे.

उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ अपनी और परिवार की संपत्ति, आय एवं आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी हलफनामे के रूप में देनी होती है. निर्देश में कहा गया है कि दस्तावेज अपलोड करने की जिम्मेदारी नामांकन कराने वाले निर्वाचन अधिकारी की होगी, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी यह तय करेंगे कि निर्धारित समयसीमा में दस्तावेज अपलोड किए गए या नहीं. आयोग ने निर्देश दिया है कि हलफनामे अपलोड करने में 24 घंटे से ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए.

अधिकारियों कहना है कि उम्मीदवारों के लिए शुरू किए गए ‘सुविधा ऐप’ के माध्यम से हलफनामे और नामांकन संबंधी अन्य दस्तावेज सार्वजनिक करने की नई व्यवस्था लागू की गई है. इसका मकसद निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए उम्मीदवारों के हलफनामे वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में होने वाली देरी से बचना है.

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