ट्राई ने नंबर पोर्टेबिलिटी के नियमों में बदलाव किया है. इससे जुड़े नए नियम 16 दिसंबर रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे. नए नियम लागू होने के पहले MNP सेवाओं को 6 दिनों के लिए पूरी तरह रोक दिया जाएगा. ट्राई के मुताबिक 9 दिसंबर को शाम (5.59PM बजे) से पहले अप्लाई करने वाले यूजर्स की रिक्वेस्ट मौजूदा नियमों के मुताबिक पूरी कर दी जाएगी. इसके बाद 16 दिसंबर रात 12 बजे तक नई रिक्वेस्ट सबमिट नहीं की जा सकेगी यानी अगले 6 दिन नई MNP रिक्वेस्ट फाइल नहीं होगी.
MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबलिटी के जरिए सबस्क्रइबर बिना अपना मोबाइल नंबर बदले अपने सर्विस प्रोवाइडर को बदल सकते हैं. लेकिन फिलहाल यह प्रक्रिया काफी लंबी है. मोबाइल नंबर पोर्टेबलिटी के जरिए टैलिकॉम ऑपरेटर बदलने के लिए आपको UPC यानी यूनीक पोर्टिंग कोड जनरेट करना होता है.
मोबाइल नंबर पोर्टेबलिटी के जरिए सबस्क्रइबर बिना अपना मोबाइल नंबर बदले ऑपरेटर चेंज कर सकता है लेकिन मौजूदा समय में इसकी प्रक्रिया काफी लंबी है. मोबाइल नंबर पोर्टेबलिटी के जरिए टैलिकॉम ऑपरेटर बदलने के लिए आपको पहले UPC यानी यूनीक पोर्टिंग कोड जनरेट करना होगा. इसके बाद पूरी प्रक्रिया को करने में कम से कम एक हफ्ते का समय लगता है.