Saturday , April 20 2024
Breaking News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन, चुनाव लडऩे के समय 25 साल के नहीं थे

Share this

प्रयागराज (इलाहाबाद). उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी (एसपी) के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का हाईकोर्ट ने निर्वाचन रद्द कर दिया है. अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक चुने गए थे. इस मामले में वर्ष 2017 में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के नेता नवाब काजिम अली ने चुनाव याचिका दायर की थी. अब्दुल्ला के निर्वाचन पर दी गई अर्जी में उन्होंने कहा था कि वर्ष 2017 में चुनाव के वक्त आजम खान के बेटे न्यूनतम निर्धारित उम्र 25 वर्ष के नहीं थे.

चुनाव लडऩे के लिए उन्होंने फर्जी डॉक्युमेंट्स दाखिल किए थे और झूठा हलफनामा दाखिल किया था. बता दें कि काजिम अली की ओर से दायर की गई अर्जी में अब्दुल्ला आजम की 10वीं क्लास की मार्कशीट के साथ कई अहम दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि को आधार बनाया गया था. हालांकि, पूरे मामले को लेकर अब्दुल्ला आजम का कहना था कि प्राइमरी में एडमिशन के वक्त टीचर ने अंदाज से जन्मतिथि दर्ज की थी.

तंजीन फातिमा ने रखा था यह पक्ष

अब्दुल्ला आजम के हाई स्कूल से परास्नातक डिग्रियों में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है. यही तिथि पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में भी है. सांसद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने कोर्ट को बताया था कि अब्दुल्ला का जन्म लखनऊ में हुआ था. वह सरकारी नौकरी में थीं. क्वींस मैरी हॉस्पिटल में 30 सितंबर 1990 को अब्दुल्ला का जन्म हुआ.

यह अस्पताल के दस्तावेजों में भी दर्ज है. उसी समय उन्होंने मातृत्व अवकाश भी लिया था. उन्होंने कहा कि हाई स्कूल में दर्ज गलत जन्म तिथि को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने अर्जी दी, जिसे काल बाधित माना गया. पासपोर्ट में जन्मतिथि दुरुस्त करा ली गई है. पैनकार्ड के लिए अर्जी दी गई है.

कोर्ट ने रिजर्व किया था फैसला

डायरेक्टर ने बताया था कि हाई स्कूल परीक्षा फॉर्म कक्षा अध्यापक भरते थे. छात्र के हस्ताक्षर भी लिए जाते थे. डॉक्टर ने भी अस्पताल में जन्म की पुष्टि की. गवाहों के बयान दर्ज होने और दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था.

Share this
Translate »