नई दिल्ली. देश में लागू लॉकडाउन को देखते हुये सरकार ने सभी ई-कामर्स कंपनियों के गैर जरूरी सामानों की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया था. वहीं ऐसी खबरें आ रही थीं कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में 20 अपै्रल से ई-कामर्स कंपनियां गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई कर सकेंगी. लेकिन केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसी सभी खबरों पर विराम लगाते हुये कहा है कि ई-कामर्स कंपनियों के गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
गृह मंत्रालय ने अपने जारी आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियां के गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर प्रतिबंध जारी रहेगा. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है. सरकार के इस निर्णय के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफार्म से गैर-जरूरी सामानों को नहीं बेच पायेंगी.
सरकार ने लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों को काम करने की अनुमति दी है, लेकिन वे गैर-जरूरी सामान की डिलेवरी नहीं पाएंगी. पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी थी. जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों को भी काम करने की अनुमति दी है. सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए नए आदेश में साफ कर दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां और उनके वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी सामान की डिलेवरी के लिए होगा. इस दौरान किसी भी गैर-जरूरी सामान की डिलेवरी पर प्रतिबंध जारी रहेगा.