नई दिल्ली. एनआरआई का भारत में आकर शादी करना और फिर पत्नी को यहीं छोड़कर भाग जाने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिये केंद्र सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है. क्रिमिनल प्रॉसिजर (सीआरपीसी) में बदलाव कर ऐसे दूल्हों को 3 बार कोर्ट के समन के बाद भी पेश न होने पर भगोड़ा घोषित करेगी.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी सीआरपीसी में बदलाव चाहती है ताकि वो बाल यौन शोषण के मामले में सालों बाद भी चाहे पीड़ित बालिग ही क्यों न हो गया हो जैसे मामलों में शिकायत दर्ज कर सके. इसके लिये सीआरपीसी में बदलाव करना होगा.
ऐसे को लेकर इस किया जाएगा. इतना ही नहीं भारत में पति और उसके परिवार की संपत्ति को भी सील किया जा सकता है.
इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने कोर्ट समन से संबंधित सीआरपीसी में बदलाव को लेकर कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है.
महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा, ‘ऐसा देखने में आया है कि विदेश में बस गए जो पति शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ देते है और कोर्ट समन की अनदेखी करते हैं. अगर सीआरपीसी में बदलाव आता है तो ऐसा करना संभव नहीं होगा. अगर तीन समन के बाद उस व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उसका नाम होगा.
बाल योन शोषण पर उन्होंने कहा, ‘इस बदलाव का मकसद है कि अगर किसी समय आपको छेड़ा गया है जब आप नाबालिग थे तब भी आपको न्याय मिलना चाहिये.’हालांकि उन्होंने माना कि ऐसे मामलों को साबित करना बड़ा मुश्किल होगा.उन्होंने कहा, ‘ऐसे लोग जो नाबालिग रहते शिकायत नहीं कर पाए और बालिग होने के बाद न्याय चाहते हैं तो उन्हें न्याय मिलनी चाहिये.