ड्रग चैट मामले में रिया चक्रवर्ती व अन्य की 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. रिया चक्रवर्ती 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं इसलिए अभी उन्हें भायखला जेल में ही रहना होगा. ड्रग्स मामले में एनसीबी ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की है उनमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा, अब्दुल बासित के नाम शामिल हैं. रिया पर ड्रग्स मुहैया करवाने, ड्रग्स के लिए पैसे देने, सुशांत के साथ पेडलर्स संग सीधे संबंध रखने, शौविक, सैमुअल, दीपेश को ड्रग्स के लिए इंस्ट्रक्शंस देने के आरोप हैं.
रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनसीबी सोर्सेज ने बताया था कि उनके पास पर्याप्त सुबूत हैं जिनके चलते रिया को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि खबरें हैं कि रिया ने बेल की अर्जी में लिखा है कि एनसीबी ने उनसे जबरन दोष कुबूल करवाया है.
रिया के मामले में सबसे बड़ा पेच धारा 27 (A) में फंसा. इस धारा में 10 साल कैद की सजा है. रिया के खिलाफ यह धारा लगाई गई है. 27 (A) में अवैध ड्रग ट्रैफिकिंग में पैसे के लेन-देन का का मामला आता है. इसमें अपराधियों को दंडित करने के लिए 10 साल तक सजा का प्रावधान है. अब जिस धारा में 10 साल या उससे अधिक सजा का प्रावधान है, ऐसे मामलों में आम तौर पर कोर्ट बेल नहीं देती है.
बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानेशिंदे ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी. रिया के वकील कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर दलीलें पेश कीं और उन्होंने कहा कि ऐक्ट्रेस ने दवाब में आकर अपना बयान दिया है.