लखनऊ. कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अनलॉक व्यवस्था के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत यूपी में सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे. स्कूल प्रबंधन, जिला प्रशासन से विचार-विमर्श कर स्कूल खोल सकेंगे.
गाइडलाइन में कहा गया है कि स्वैच्छिक रूप से क्लास में शामिल होने वाले बच्चों को अनुमति दी जा सकती है. इसके लिए अभिभावक की लिखित सहमति लेनी जरूरी होगी. वहीं खिलाडय़िों के प्रशिक्षण के लिए युवा कल्याण खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर से स्वीमिंग पूल भी खोले जाने की अनुमति होगी.
इनके अलावा कंटेनमेंट जोंस के बाहर सिनेमा हॉल थिएटर मल्टीप्लेक्स को अपने निर्धारित दर्शकों को बैठने की क्षमता से अधिकतम 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति होगी. इस आदेश के बाद दुर्गा पूजा के आयोजन में को भी अनुमति मिलेगी, जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे.
प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा सभी मंडलों के कमिश्नर, डीएम, पुलिस कप्तानों को भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 सितंबर को कोविड-19 को देखते हुए गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
नये दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15 अक्टूबर 2020 के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे. यह निर्णय स्कूल, संस्थान के प्रबंधन से विचार-विमर्श कर और स्थिति का आंकलन कर जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा.
इसमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा और इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी. जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं और कुछ छात्र भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने की बजाए ऑनलाइन ही इच्छुक हैं, उन्हें इसकी अनुमति दी जा सकती है. छात्र संबंधित स्कूल में अपने माता-पिता की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते हैं. स्कूल में छात्रों की उपस्थिति बिना माता-पिता की सहमति के अनिवार्य नहीं कराई जा सकती. यह माता-पिता की सहमति पर निर्भर करेगा.
स्कूल को खोलने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के संबंध में शिक्षा विभग द्वारा एसओपी स्कूल, शिक्ष एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के एसओपी के आधार पर स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जारी की जाएगी. जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, उनके द्वारा अनिवायज़् रूप से शिक्षा द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन किया जाएगा. इन प्रावधानों के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलन की अनुमति भी मिलेगी.
इसके अलावा महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारतय सरकार द्वारा भारत सरकार की सहमति और वर्तमान स्थिति का आंकलन करते हुए किया जाएगा. ऑनलाइन क्लासेज को प्राथमिकता दी जाएगी. स्वीमिंग पूल को खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति मिलेगी. कंटनेमेंट जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लैक्स को 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की क्षमता तक खोला जा सकेगा. इसके अलावा मनोरंजन पार्क खुलेंगे.