लखनऊ. उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 2 वर्ष पूर्व हुई 12 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश वीना नारायण ने दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद बच्ची का शव भूसे के ढेर में छिपा दिया था.
वहीं हत्या का विरोध करने पर आरोपियों ने बच्ची के भाई का गला भी काटा था गला. घर के ही दो नौकरों ने इस वीभत्स घटना को अंजाम दिया था. हापुड़ की अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश वीना नारायण द्वारा आरोपियों को फांसी देने के आदेश से पीडि़त परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है. यह घटना हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में हुई थी.
जानकारी के अनुसार 2 साल पहले हापुड़ जिले के थाना देहात क्षेत्र में घर में काम करने वाले दो नौकरों द्वारा 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, जब बच्ची ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने बच्ची की हत्या कर दी और उसके शव को घर में ही बने भूसे के कमरे में एक बोरी में डाल दिया.
लेकिन यह पूरी घटना बच्ची के 10 वर्षीय भाई ने देख ली जिसके बाद आरोपियों ने बच्ची के 10 वर्षीय भाई का भी गला काट दिया था. तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था. इस मामले में आज गुरुवार को अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट वीना नारायण ने दोनों आरोपियों अंकुर तेली और सोनू उर्फ पव्वा को फांसी की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा, जब तक कि उनकी मृत्यु न हो जाए. मामले में आरोपियों को फांसी दिए जाने के आदेश से पीडि़त परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए.
उत्तर प्रदेश के हापुड़ न्यायालय की विशेष न्यायाधीश वीना नारायण ने बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है, जो ऐसे मामलों के लिए नजीर बना है. यह रेप के बाद हत्या के मामले में हापुड़ जिले में पहला ऐसा मामला है, जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है.