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विवाह समारोह के लिए बड़ी छूट, अब 200 मेहमान शामिल हो सकेंगे

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नई दिल्ली. दिल्ली में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है मगर इस बीच दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों के मामले में बड़ी छूट की घोषणा की है. अब बंद परिसरों के भीतर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में भी अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी गई है. खुले परिसर में आयोजित होने वाले शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या मैदान के आकार पर तय की जाएगी.

दिल्ली सरकार की ओर से दी गई छूट को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगन का सीजन शुरू होने के बाद काफी संख्या में लोगों के यहां शादियों का आयोजन होना है. मार्च में कोरोना संकट के कारण घोषित लॉकडाउन के कारण काफी संख्या में लोगों ने शादियों के आयोजन टाल दिए थे और अब उन शादियों का आयोजन इस बार की लगन में तय किया गया है. ऐसे में सरकार की ओर से पाबंदियों में ढील की घोषणा से लोगों को आयोजन में काफी मदद मिलने की संभावना है.

अभी तक थी सिर्फ 50 लोगों की इजाजत

इससे पहले दिल्ली में अधिकतम 50 लोगों को ही शादी समारोह में शामिल होने की इजाजत दी गई थी. मेहमानों की इतनी सीमित संख्या के कारण तमाम लोगों को अपने यहां आयोजन में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था मगर अब ऐसे लोगों के लिए सरकार की ओर से की गई घोषणा बड़ी राहत बन कर आई है. कोरोना संकट के कारण सरकार की ओर से सभी तरह के समारोह के आयोजन पर पाबंदी लगाई गई थी मगर इसका सबसे ज्यादा असर शादियों पर ही दिखाई पड़ा है.

होटल उद्योग के भी दिन बहुरने की आशा

शादियों के आयोजन से जुड़े कई तरीके के बिजनेस भी पाबंदियों के कारण ठप हो गए थे. अब सरकार की ओर से छूट मिलने के कारण शादियों के आयोजन के धंधे से जुड़े लोगों में भी खुशी की लहर है. होटल उद्योग का ठप पड़ा व्यवसाय भी अब रफ्तार पकड़ सकता है. पिछले 7 महीने से होटल उद्योग काफी मंदी का सामना कर रहा है मगर अब इस उद्योग के भी दिन बहुरने की उम्मीद जताई जा रही है.

खुले मैदान की संख्या का अलग नियम

सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बंद परिसर में आयोजित शादी समारोह में अधिकतम 200 लोग हिस्सा ले सकेंगे मगर खुले मैदान में आयोजित समारोह में मेहमानों की संख्या मैदान के आकार पर निर्भर करेगी. शादी समारोह के आयोजन के दौरान बैंक्वेट हॉल के मालिकों को यह हिदायत भी दी गई है कि उन्हें प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर रखना होगा. इसके साथ ही समारोह में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए मास्क लगाने को भी अनिवार्य किया गया है. खुले मैदान में आयोजित होने वाले विवाह समारोह के लिए लोगों को स्थानीय जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

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