नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2019-20 का रिटर्न भरने से चूक गए हों या उसमें गलती हो गई हो तो अभी भी आपके समय है. केंद्र सरकार ने 1 मई को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न भरने या संशोधन करने समेत कई इनकम टैक्स कंप्लायंस के डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है. पहले यह डेडलाइन 31 मार्च 2021 थी.
सीबीडीटी ने जानकारी दी है कि इसे लेकर कई स्टेकहोल्डर्स ने सिफारिश की थी. सीबीडीटी द्वारा जारी बयान के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते प्रतिकूल स्थितियों और कई टैक्सपेयर्स व टैक्स कंसल्टेंट समेत अन्य स्टेकहोल्डर्स द्वारा किए गए अनुरोध के चलते यह फैसला लिया गया है
आयकर विभाग ने कहा कि आयकर कानून की धारा 139 की उप-धारा (4) के तहत देरी से आयकर रिटर्न दाखिल करने और उप-धारा (5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि इस वर्ष 31 मार्च थी, यह तिथि अब बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है. इसके साथ ही जिन मामलों में करदाताओं को नोटिस भेजा गया है और उन्हें उसका जवाब देने के लिए पहली अप्रैल तक की मोहलत दी गई थी, वे अब 31 मई तक जवाब दाखिल कर सकते हैं.
विवाद निपटान पैनल के समक्ष आपत्ति दाखिल करने और कमिश्नर के पास अपील करने की तिथि भी 31 मई तक बढ़ाई गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि उसे अनुपालन आवश्यकताओं में छूट के लिए विभिन्न हितधारकों से अनुरोध मिले थे.
सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए प्रतिकूल हालात और देश भर में करदाताओं, कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों से मिले कई अनुरोधों को देखते हुए सरकार ने विभिन्न अनुपालन तिथियों की समयसीमा बढ़ाई है.