लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी शहरों को साफ-सुथरा रखने के लिए कड़ाई से व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है. नई व्यवस्था के तहत गंदगी फैलाने वालों 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई है.
सरकार ने कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज तय करने का अधिकार नगर निकायों पर छोड़ दिया है. वैसे तो केंद्र सरकार की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 है. इसे लेकर नगर निकायों को अपने यहां बोर्ड से पास कर उपविधि बनानी थी, लेकिन ज्यादातर ने ऐसा नहीं किया
यूपी के नगर निकायों में मानक के अनुसार कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, इसे दुरुस्त करने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 बनाई है. इसका उद्देश्य निकायों में स्वच्छता रखने और ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए शुल्क व नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना वसूलना है.
इसके तहत लोगों को कूड़ा तीन प्रकार जैविक, अजैविक और घरेलू को अलग-अलग कूड़ेदान में रखना होगा. यही नहीं सभी आवासीय परिसर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य प्रतिष्ठानों को भी ये व्यवस्था करनी होगी. गीला कचरा का कंपोस्टिंग आदि के जरिए प्रोसेसिंग, निस्तारण संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा अपने परिसर में ही किया जाएगा.
यही नहीं किसी भी ऐसे कार्यक्रम, जिसमें 100 या उससे अधिक लोग शामिल होते हैं तो आयोजक को ही कार्यक्रम के बाद स्थल पर सफाई करानी होगी. नहीं तो क्षेत्रफल और कचरे का हिसाब लगाकर जुर्माना लिया जाएगा. इसी तरह फेरी-पटरी दुकानदार भी बंद डिब्बा अपने पास रखकर कूड़ा एकत्र करेंगे
नियमावाली के अनुसार नाले और नालियों में कूड़ा फेंकने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसकी जिम्मेदारी संबधित मोहल्ले, कालोनी वालों की होगी. जानिए कितना देना होगा जुर्माना
गाड़ी से गंदगी फेंकने या थूकने पर- 350 से 1000 रुपए तक जुर्माना
सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर- 200 से 500 रुपये तक जुर्माना
स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 300 से 750 रुपये तक जुर्माना
कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर 1000 से 2000 रुपये तक जुर्माना
खुले में जनवरों को शौच कराने पर- 100 से 500 रुपये तक जुर्माना
घरों का मलबा सड़क कि किराने रखने पर 1000 से 3000 रुपये तक जुर्माना
निजी नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू 100 से 500 रुपये तक जुर्माना
नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर 100 से 500 रुपये तक जुर्माना.