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TRAI का नया निर्देश, मोबाइल नंबर पोर्ट कराने पर ग्राहकों को नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स

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नई दिल्ली. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को गुरुवार को एक सख्त निर्देश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियां सुनिश्चित करें कि उनके चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स की तरफ से ग्राहकों को स्पेशल टैरिफ ना ऑफर करें, जिसकी लालच में आकर ग्राहक दूसरे नेटवर्क पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करा रहे हैं.

बता दें कि TRAI की तरफ से इस तरह का दिशा-निर्देश तब जारी किया गया, जब टेलिकॉम प्रोवाइडर्स की तरफ से TRAI को कई शिकायतें मिलीं, जिसमें दावा किया गया था कि टेलिकॉम कंपनियों की तरफ से मोबाइल नंबर पोर्ट कराने पर ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिये जा रहे हैं. जिससे ग्राहक तेजी से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर शिफ्ट हो रहे हैं. इस तरह की शिकायतों के बाद TRAI की नई गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि MNP एक तरह की सुविधा है, जिसमें नेटवर्क खराब होने या कॉल ड्रॉप की समस्या होने पर ग्राहकों के पास दूसरे नेटवर्क पर शिफ्ट होने का ऑप्शन रहता है. लेकिन टेलिकॉम कंपनियों इसी सुविधा को अवसर के तौर पर मान रही है और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखकर दूसरे नेटवर्क के ग्राहकों को अपने साथ जोड़ रही हैं.

ट्राई ने अपने निर्देश में सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नियामक को केवल उनके चैनल भागीदारों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं या तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से टैरिफ की पेशकश की जाती है. साथ ही TRAI ने कहा कि दिशानिर्देशों और प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास रहेगी, जहां ऑपरेटरों के नाम या ब्रांड का उपयोग प्रोडक्ट की सेलिंग और मार्केटिंग के लिए किया जाता है.

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