नई दिल्ली. केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से नया वेज कोड लागू कर सकती है. ये पहले 1 अप्रैल को लागू होना था, लेकिन राज्य सरकारों के विरोध के कारण लागू नहीं हो सका. एक न्यूज चैनल के अनुसार अब अगले महीने नियम लागू होने की पूरी संभावना है. सभी प्रदेशों को अपने ड्राफ्ट रूल्स तैयार करने को कहा गया है. जिसमें कर्मचारियों का वेतन, छु्ट्टियां और काम के घंटे में बदलाव होगा. आइए जानते हैं न्यू वेज कोड लागू होने के क्या बदलाव होंगे.
छुट्टियां बढ़ेंगी
नया वेज कोड लागू होने से कर्मचारियों की अर्जित अवकाश 240 से बढ़कर 300 हो जाएंगी. श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के अधिकारियों के बीच इसको लेकर चर्चा हुई थी. जिसमें छुट्टियों को बढ़ाने की मांग रखीं गई.
सैलरी स्ट्रक्चर में होगा बदलेगा
नया कोड लागू होने से सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा. टेक होम सैलरी कम हो सकती है. वेज कोड एक्ट 2019 के तहत किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन कंपनी की लागत से 50 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता. कई संस्थान बेसिक सैलरी को कम करके भत्ते ज्यादा देती है.
काम के घंटे और वीकली ऑफ बढ़ेगा
नए वेज कोड में काम के घंटे बढ़कर 12 हो जाएंगे. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि हफ्ते में 48 घंटे कार्य का नियम लागू रहेगा. अगर कोई कर्मचारी 8 घंटे काम करता है, तो उसे हफ्ते में 6 दिन वर्क और एक छुट्टी मिलेगी. अगर कंपनी 12 घंटे काम करवाती है तो कर्मचारियों को 3 दिन अवकाश देना होगा. हालांकि इसके लिए संस्थान और कर्मचारी के बीच सहमति होना जरूरी है.