नई दिल्ली. साउथ दिल्ली नगर निगम ने स्पा एवं मसाज सेंटर्स के बेहतर संचालन के लिए नई लाईसेंस नीति लागू की है. इस नई लाईसेंस नीति को उप-राज्यपाल की ओर से मंजूरी दे दी गई है. नई लाईसेंस नीति के अन्तर्गत एसडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्पा व मसाज सेंटर्स में क्रॉस जेंडर मसाज की अनुमति नहीं होगी.
स्पा एवं मसाज सेंटर्स में महिलाओं और पुरूषों की मसाज के लिये अलग-अलग सेक्शन होंगे. सभी सेंटर सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे. इसके अतिरिक्त लाईसेंस जारी करने से पहले स्पा प्रबंधक/मालिक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा. साथ ही सभी ग्राहकों को पहचान-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
इसके अलावा साउथ एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्पा व मसाज केन्द्रों के लाईसेंस जारी या नवीनीकरण के लिये सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. स्पा एवं मसाज केन्द्र व्यावसायिक, स्थानीय व्यावसायिक, अधिसूचित व्यावसायिक, मिक्सड लैंड यूज क्षेत्रों में खोला जा सकता है. रिहायशी क्षेत्रों में नए स्पा या मसाज सेंटर खोलने की अनुमित नहीं होगी.
लाईसेंस प्राप्ति के लिये आवेदक को जरूरी दस्तावेज जैसे- संपत्ति के मालिकाना हक/किराये का प्रमाण, स्ट्रेक्चर स्टेबेलिटी प्रमाणपत्र, कनवर्जन शुल्क, पार्किग शुल्क, पंजीकरण शुल्क व संपत्ति कर जमा करने के प्रमाण देने होंगे. इसके साथ ही सेंटर पर मसाज करने वाले व्यक्ति का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराना होगा.
एसडीएमसी की स्वीकृति के अनुसार समय-समय पर लाईसेंस शुल्क लागू होगा. स्पा सेंटर परिसर का न्यूनतम फ्लोर एरिया 900 वर्गफीट होना चाहिए. साथ ही परिसर की न्यूनतम ऊंचाई 9 फीट तक होनी चाहिए. मसाज करने वाली टेबल का न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्गफीट होना चाहिए. परिसर हवादार और रोशन होना चाहिए. इसके साथ ही एग्जास्ट फैन भी लगे होने चाहिए.
सेंटर्स पीने योग्य पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और सेंटर्स की समुचित साफ-सफाई भी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि किसी बीमारी या संक्रमण का खतरा न हो. इन दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उनका लाईसेंस भी रद्द किया जा सकता है.