नई दिल्ली– पीएनबी घोटाले के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय ने बैंकों को आदेश जारी किया है कि बैंकों को किसी भी बड़े फ्रॉड से बचाने के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज वालों को पासपोर्ट नंबर उपलब्ध कराने का नियम बनाया है. इसके पीछे वित्त मंत्रालय का मानना है कि इससे फ्रॉड किए जाने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई हो सकेगी.
वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने इस संबंध में शनिवार सुबह ट्वीट किया. वित्त मंत्रालय के नए नियम के अनुसार यदि कोई बिजनेसमेन देश के किसी भी बैंक से 50 करोड़ रुपये से अधिक का लोन लेता है तो उसे अपने पासपोर्ट का ब्योरा बैंक को देना होगा. यह नियम 50 करोड़ से अधिक के सभी नए कर्ज पर लागू होगा. इसके अलावा यह भी नियम है कि जिन पुराने लोगों ने बैंकों से 50 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया हुआ है उनको 45 दिन के अंदर बैंक के पास अपने पासपोर्ट का ब्योरा जमा कराना होगा.
आपको बता दें कि पीएनबी का 12,600 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद सरकार सख्त कदम उठा रही है. पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर ईडी और सीबीआई की सख्ती बढ़ती जा रही है. इससे पहले मेहुल चोकसी ने सीबाआई को भेजे एक पत्र में अपने खराब स्वस्थ्य और पासपोर्ट रद्द होने के कारण भारत लौटने में असमर्थता जताई है.