नई दिल्ली. अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद का फरमान सुना दिया है. यासीन को एनआईए कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका था. यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया कराने के कई केस दर्ज थे.
स्पेशल जज ने यासीन पर आईपीसी धारा 120 बी के तहत 10 साल, 10 हजार जुर्माना, 121ए के तहत 10 साल की सजा 10 हजार जुर्माना, वहीं 17यूएपीए के तहत आजीवन कारावास और 10 लाख जुर्माना लगाया गया है. यूएपीए की धारा 13 के तहत 5 साल की सजा, यूएपीए की धारा15 के तहत 10 साल की सजा, यूएपीए की धारा 18 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना, यूएपीए 20 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना, यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत 5 साल 5 हजार जुर्माना लगाया गया है.
सजा से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी. वहीं, श्रीनगर के कई बाजार बंद हो गए हैं और वहां भारी फोर्स तैनात है. सुरक्षा के लिहाज से श्रीनगर और आसपास के इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बैन कर दी गई है.
गुनाह कबूल कर चुका यासीन- इससे पहले, बुधवार को मलिक की सजा पर बहस हुई. एनआईए ने यासीन के लिए फांसी की मांग की है, वहीं यासीन के वकील उसके लिए उम्रकैद चाहते हैं. 19 मई की सुनवाई के दौरान यासीन अपने गुनाह कबूल कर चुका है. कोर्ट में एनआईए के स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने कहा कि एनालिसिस से पता चलता है कि गवाहों के बयान और सुबूतों से लगभग सभी आरोपियों का एक-दूसरे से संपर्क और पाकिस्तानी फंडिंग साबित हुई है.
अदालत में यासीन की दलील- बुधवार को फैसला आने से पहले कोर्ट पहुंचे यासीन ने कहा, अगर मैं 28 साल के दौरान किसी आतंकवादी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूं और खुफिया एजेंसियां यह साबित करती हैं, तो मैं भी राजनीति से संन्यास ले लूंगा. मुझे फांसी मंजूर होगी. मैंने सात प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है. मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा. मैं अपनी किस्मत का फैसला अदालत पर छोड़ता हूं.
लाल चौक में भारी फोर्स तैनात- रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल चौक की कुछ दुकानों सहित मैसूमा और आसपास के इलाकों में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं. पुराने शहर के कुछ इलाकों के बाजार भी बंद रहे, हालांकि परिवहन सामान्य रहा. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में सुरक्षा बलों को भारी संख्या में तैनात किया गया है.