नई दिल्ली. दिल्ली में सबको बिजली की सब्सिडी नहीं मिलेगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो इसकी मांग करेंगे. नया नियम एक अक्टूबर से लागू किया जा रहा है. आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 58 लाख कंज्यूमर हैं, जिनमें से 47 लाख लोगों को सब्सिडी मिलती है. इनमें से 30 लाख का बिल जीरो आता है, जबकि करीब 17 लाख का आधा बिल आता है. प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों की मांग थी कि जो पूरा बिल दे सकते हैं, उनको सब्सिडी ना मिले. इसलिए नया नियम लागू किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग बिजली पर सब्सिडी लेना चाहते हैं, उन्हें 30 सितंबर से पहले अप्लाई करना होगा. जो लोग 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर देंगे तो उनकी सब्सिडी जारी रहेगी. वहीं अगर कोई नवंबर में अप्लाई करेगा तो उसे अक्टूबर का पूरा बिल देना होगा. ऐसे ही जो दिसंबर में अप्लाई करेगा तो उसे नवंबर का पूरा बिल देना होगा. हर साल लोगों को सब्सिडी छोडऩे का ऐसा मौका मिलेगा.
आवेदन फॉर्म भरें
नए नियम के बारे में सबसे पहला तरीका तो ये है कि 1 अक्टूबर से बिजली बिल के साथ जो फॉर्म मिलेगा. उसको भरकर जमा कर दें.
इस नंबर पर करें फोन
दूसरा तरीका ये है कि नंबर 7011311111 पर मिस्ड कॉल करके ख़ुद को रजिस्टर करें. इसके तुरंत बाद आपको एक ऑप्ट इन फॉर्म मिलेगा, जिसे आपको भरना है और भेज देना होगा.
ई-बिल के साथ ऑप्शन
आपको ई-बिल के साथ एक हाइपरलिंक मिलेगा. इस हाइपरलिंक पर क्लिक करें और सारी डिटेल भरकर सबमिट करें. ऑनलाइन मोड में ऐप पर सब्सिडी का अलग सेक्शन दिखेगा. यहां फॉर्म भरकर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
जिनके घर में बिजली का बिल आता है, उन्हें बिजली बिल के साथ एक लेटर या कंसेंट फॉर्म मिलेगा जो कि अगले दो साइकल के लिए होगा. इस फॉर्म को भरने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, वोटर आईडी और हस्ताक्षर की जरुरत पड़ेगी. इस फॉर्म में कंज्यूमर का नाम, सीए नंबर और एड्रेस अपने आप अपडेट हो जाएगा. इस फॉर्म को नजदीकी बिलिंग सेंटर पर ले जाएं और सब्सिडी काउंटर पर जमा कर दें.