लखनऊ! उत्तर प्रदेश के 50 लाख अनमीटर्ड ग्रामीण उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से बिजली के लिए और जेब ढीली करनी होगी. प्रदेश का बिजली विभाग 1 अप्रैल से अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों को 300 रूपये प्रति किलोवाट की जगह में 400 रूपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह करने जा रहा है. 5 महीने के अंतराल में अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के लिये बिजली की बढी दरों का यह दूसरा झटका होगा.
इससे पहले पिछली 30 नवम्बर को ग्रामीण अनमीटर्ड बिजली उपभोक्ताओं के लिये बिजली दरें 180 रूपये प्रति किलोवाट से बढाकर 300 रूपये प्रति किलोवाट की गयी थी. इस बीच उपभोक्ता परिषद ने यूपी सरकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत नियामक आयोग को अनुरोध पत्र भेजकर बढ़ी दरों में रोक लगाने की मांग की है. परिषद की दलील है कि इस बारे में उसने एक याचिका आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है. याचिका पर विचार किये बिना बिजली दरों में बढोत्तरी करना असंवैधानिक है. परिषद ने मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की है और यह निवेदन किया है कि जब तक उपभोक्ता परिषद की पुनर्विचार याचिका पर आयोग कोई निर्णय न दे दे तब तक सरकार विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत एक अप्रैल से बढ़ रही बिजली दरों पर रोक लगाने के लिये नियामक आयोग से मांग करे.