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काला हिरण केस: इस बार न पा सके पार, सलमान खान दोषी करार

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नई दिल्ली। जोधपुर कोर्ट ने आज बीस साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार दिया है। लंच ब्रेक के बाद जज ने सलमान खान को 5 साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। आज सलमान को रात जेल में ही गुजारनी पड़ेगी और संभावना है कि इस दौरान उनको आसाराम बापू के साथ ही रखा जा सकता है साथ ही उनको जेल के ही नियमों के तहत खान-पान से लेकर रहन-सहन का पालन करना पड़ेगा।

जबकि वहीं अन्य सभी कलाकारों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस सुनवाई के दौरान बॉलीवुड और फैंस से लेकर सलमान के रिश्ते-नातेदारों में तक इस बात की गहमागहमी बनी रही वहीं कुछ तो फैसला सुन रोने लगे। वहीं सलमान की बहनें तो इस फैसले के बाद रो पड़ी जबकि सलमान उनसे बात करने के दौरान बेहद ही भावुक और मायूस नजर आए और लगभग रो ही पड़े।

ज्ञात हो कि यह केस सबसे पुख्ता था, क्योंकि 1 अक्टूबर 1998 की रात जब इन बॉलीवुड स्टार्स ने कांकाणी में संरक्षित वन्य प्राणी दो काले हिरणों का शिकार किया था तो ग्रामीणों ने गोली की आवाज सुनकर उनका पीछा भी किया था। ग्रामीणों ने उन्हें मौके पर देखा था और हिरणों के शव भी वन विभाग को सुपुर्द किए थे। इस मामले में सलमान गोली चलाने के आरोपी बनाए गए।
जबकि शिकार से जुड़े बाकी के दोनों केस में इकलौता चश्मदीद हरीश दुलानी था, उसने भी बयान बदल लिए थे। उसने सलमान के अलावा दूसरे कलाकारों को पहचानने से इनकार कर दिया था। दूसरा कमजोर पक्ष यह भी था कि उसमें हिरणों के शव नहीं मिले थे।

वहीं कांकाणी केस में पहली रिपोर्ट डॉ. नेपालिया की थी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, एक हिरण की मौत दम घुटने से और दूसरे हिरण की मौत गड‌्ढे में गिर जाने और श्वानों द्वारा उसे खाने से हुई थी। अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह रिपोर्ट सही नहीं थी क्योंकि इसमें गन इंजरी की बात नहीं थी।  इसके बाद मेडिकल बोर्ड बैठाया गया। बोर्ड ने दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दोनों काले हिरणों की मौत की वजह गन शॉट इंजरी ही बताई।

हालांकि इस मामले में सलमान पर  कुल चार केस थे। तीन हिरणों के शिकार के और चौथा आर्म्स एक्ट का। दरअसल, तब सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थीं, जिनके लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी।  सलमान पर जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर 1998 की रात हिरणों का शिकार करने का आरोप समेत कांकाणी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार करने का आरोप लगा था।

इसके अलावा कांकाणी गांव शिकार मामले में गवाहों ने कोर्ट में बताया था कि गोली की आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे थे। शिकार सलमान ने किया था। जीप में उनके साथ सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू भी थे। इन पर सलमान को उकसाने का आरोप था। गांव वालों को देखकर सलमान मारे गए हिरणों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर चले गए थे।

बेहद अहम और गौर करने वाली बात है कि  कांकाणी गांव केस: इसी केस में सलमान को गुरुवार को दोषी ठहराया गया।  घोड़ा फार्म हाउस केस: 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान हाईकोर्ट गए। 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी किया गया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की ।
साथ ही  भवाद गांव केस: सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है। राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। तथा आर्म्स केस:18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।

इसके अलावा तकरीबन सालों की कवायद के दौरान रसूख और एक बड़ी हस्ती होने के चलते सलमान ने 20 साल में फिलहाल महज 18 दिन जेल में काटे है। एक तरह से हिरण शिकार के 3 मामलों में सलमान पुलिस और ज्यूडिशियल कस्टडी में 18 दिन जेल में रह चुके हैं। जिसके तहत 6 दिन: वन विभाग ने 12 अक्टूबर 1998 को हिरासत में लिया था। वे 17 अक्टूबर तक जेल में रहे। 6 दिन: घोड़ा फार्म मामले में 10 अप्रैल 2006 को सलमान को लोअर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। 15 अप्रैल तक जेल में रहे। 6 दिन: सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की। तब 26 से 31 अगस्त 2007 तक सलमान जेल में रहे।

जैसा कि माना जा रहा था कि वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। कुछ साल पहले तक यह 6 साल थी। क्योंकि सलमान का केस 20 साल पुराना है, ऐसे में उन्हें अधिकतम 6 साल की ही सजा हो सकती है।

साथ ही यह भी तय था कि सलमान को अगर 3 साल से अधिक सजा होती है तो हर हाल में जेल जाना पड़ेगा। सेशन कोर्ट में अपील दायर कर सजा सस्पेंड करानी पड़ेगी, लेकिन जब तक सेशन कोर्ट से सजा सस्पेंड नहीं होगी, तब तक जेल में रहना पड़ेगा। 3 साल या इससे कम सजा हुई तो उन्हें सेशन कोर्ट से ही बेल मिल सकती है।

इस सबसे जो एक गंभीर बात यह है कि  पंजाब-हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने कुछ महीने पहले ही कोर्ट में पेशी के दौरान सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी। और लॉरेंस अभी भरतपुर जेल में है, लेकिन उसके 20 गुर्गे जोधपुर जेल में बंद हैं। जिसको देखते ही माना जा रहा है कि पुलिस ने जेल डीजी को लेटर लिखा है लिखकर सलमान और अन्य कलाकारों की जेल में सुरक्षा का अनुरोध किया है। डीआईजी जेल ने कहा है कि फिल्म कलाकार जेल आते हैं तो उन्हें सभी कैदियों से अलग रखा जाएगा।

 

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