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चारा घोटाला : दुमका के दूसरे केस में 37 लोग दोषी करार, 5 बरी

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रांची चारा घोटाला के दुमका कोषागार से फर्जी कागजात के आधार पर की गयी निकासी के दूसरे मामले में भी आज फैसला आ गया है । रांची स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 34 करोड़ रुपये के घपले से जुड़े मामले RC45A/96 में 37 लोगों को दोषी करार दिया, जबकि पांच को आरोपों से मुक्त कर दिया। सीबीआइ की ओर से अदालत में 197 गवाही करायी गयी, जबकि बचाव पक्ष ने तीन गवाहों को पेश किया ।

गौरतलब है कि चारा घोटाले के इस मामले में दरअसल दुमका कोषागार से वर्ष 1991 और 1995- 96 के बीच हुए इस घोटाले में 72 आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में सिर्फ पशुपालन विभाग के पदाधिकारी और आपूर्तिकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था. सुनवाई के दौरान अदालत में 60 आरोपितों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया था. ट्रायल के दौरान 14 अभियुक्तों का निधन हो गया और दो अभियुक्तों ने अपराध स्वीकार कर लिया ।

जबकि वहीं ज्ञात हो कि इस मामले का एक आरोपित फरार है और एक के मामले को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया। ट्रायल फेस कर रहे 42 अभियुक्तों में 16 पशुपालन विभाग के पदाधिकारी और डॉक्टर थे । अभियुक्तों के खिलाफ 12 अक्तूबर, 2001 को अदालत में चार्जशीट दाखिल किया गया था. 24 जुलाई, 2004 को अदालत में चार्जफ्रेम हुआ था।

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