नई दिल्ली! हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है. हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें फौरन जमानत भी दे दी. कोर्ट ने साढ़े तीन लाख रुपये के निजी मुचलके पर राजपाल को जमानत दी है. चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने उन पर 11 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. राजपाल पर एक फिल्म के लिए एक कंपनी से 5 करोड़ रुपये उधार लेकर उन्हें नहीं चुकाने का आरोप है. राजपाल यादव ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे.
चेक बाउंस के मामले में कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई पूरी हुई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. राजपाल पर फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की धोखधड़ी का मामला है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के लक्ष्मी नगर की एक कंपनी ने 7 चेक रद्द होने पर राजपाल के खिलाफ प्रीत विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर इस कंपनी से राजपाल यादव ने एक फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे.
अता पता लापता नाम से यह फिल्म 2012 में रिलीज हो गई थी, लेकिन राजपाल ने उधार में लिए पैसे नहीं लौटाए. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा यादव और उनकी कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस के सात मामलों में यह सजा सुनाई. राजपाल के कुल 7 चेक बाउंस हुए थे, कोर्ट ने प्रति चेक 1.6 करोड़ रुपये का हर्जाना भी देने का निर्देश दिया है. इस तरह राजपाल और उनकी कंपनी पर 11.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.