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कोर्ट ने दिए ड्रग्स बिजनेस में आरोपी ममता कुलकर्णी की संपत्ति जब्त करने के आदेश

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मुबई। वक्त कब किसको क्या बना दे और किसको कैसे दिन दिखा दे, यह कोई नही जाना है इसके तमाम उदाहरण जब-तब देखे जाते रहे हैं और एक के बाद एक सामने आते रहे हैं इसी क्रम में अब किसी वक्त की तमाम जवां दिलों की धड़कन और फिल्म इंडस्ट्री में कम ही समय में लोगों पर अपने हुस्न का नशा चढ़ाने वाली आज खुद ही नशे की भेट चढ़ गई। लंबी कवायद के बाद अंततः एनडीपीएस) की विशेष अदालत ने आज ममता कुलकर्णी की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

गौरतलब है कि मुंबई की नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक पदार्थ (एनडीपीएस) की विशेष अदालत के जज एच.एम पटवर्धन ने ड्रग्स का कारोबार करने के मामले में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दिए हैं।

ज्ञात हो कि पूर्व में एनडीपीएस की विशेष अदालत ने आज ममता कुलकर्णी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। लेकिन ममता के हाजिर नही होने के कारण अदालत ने पिछले हफ्ते अभिनेत्री के मुंबई के अलग अलग इलाकों में बने तीन आलीशान फ्लैट्स को कुर्क करने का आदेश दिया था।

ममता के इन तीन आलीशान फ्लैट्स की कीमत करीब 20 करोड़ रुपये बतायी जा रही है। विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिरे ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपील किये जाने के बाद अदालत ने कुलकर्णी की इन तीन संपत्तियों को कुर्क करने के निर्देश दिये।

उल्लेखनीय है कि साल 2016 में ठाणे पुलिस ने कई करोड़ का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। इस गिरोह में मुख्य आरोपियों में ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का नाम भी शामिल है।

वहीं एक अधिकारी का कहना था कि पुलिस कुलकर्णी और गोस्वामी के प्रत्यर्पण की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी के बीच रिश्ता है और वे इस समय अफीका के केन्या में रह रहे हैं।

जबकि पिछले साल 6 जून को ठाणे अदालत ने विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने अदालत से अभिनेत्री की संपत्तियों को जब्त करने की अपील की। हिरे ने बताया कि कुलकर्णी की संपत्तियों को जब्त करने की अपील को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था और दोनों फरार अभियुक्तों को अदालत में पेश होने का एक और मौका दिया गया था।

लेकिन बाद में यह स्पष्ट होने के बाद कि दोनों अभियुक्तों के अदालत के समक्ष उपस्थित होने की संभावना नहीं है। न्यायाधीश ने कुलकर्णी की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया।

दरअसल अप्रैल 2016 में पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित एवान लाइफसाइंसेज लिमिटेड के परिसर में छापेमारी की थी, जिसमें करीब 2,000 करोड़ रुपये की 18.5 टन इफेड्रिन जब्त की गयी, जिसके बाद इस ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था।

पुलिस के मुताबिक इफेड्रिन नियंत्रित नशीला पदार्थ है, जिसे कथित तौर पर एवान लाइफसाइंसेस की सोलापुर इकाई से हटाया जा रहा था और दोबारा बनाने के बाद इसे विदेश भेजा गया था।  एफेड्राइन पाउडर का उपयोग सूंघ कर नशा करने के लिए किया जाता है और पार्टियों में लोकप्रिय मादक पदार्थ मेथेम्फेटामाइन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है।

बतायया जाता है कि मादक पदार्थ गिरोह का पता लगाने से ठीक पहले, एवान लाइफसाइंसेस परिसर में 100 किलोग्राम इफेड्रिन बनाया गया था और हवाई मार्ग से केन्या भेजा गया था। ठाणे पुलिस ने बताया कि इसके लिए गोस्वामी द्वारा कंपनी के एक निदेशक मुकेश जैन को हवाला (धन हस्तांतरण के लिए एक अनौपचारिक चैनल) के जरिये भुगतान किया गया था। पुलिस के मुताबिक जैन कई बार गोस्वामी से मिलने के लिये विदेश गया था।

 

 

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